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पहले मज़ा पर कब सज़ा? यूपी में गौमाँस के सम्बंध में है जेल की सज़ा और जुर्माना। जनता में आक्रोश, बोले जेल में डालो।

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पहले मज़ा पर कब सज़ा? यूपी में गौमाँस के सम्बंध में है जेल की सज़ा और जुर्माना। जनता में आक्रोश, बोले जेल में डालो।
उत्तर प्रदेश के दादरी में अख़लाक़ के घर पर गाय के बछड़े की हत्या कर उसके शव को खाने का मामला अब साफ़ हो गया है

मथुरा लैब में जांच हुए मांस से साफ़ हो गया है की अख़लाक़ के फ्रिज में गाय का ही मांस रखा हुआ था
तथा उसकी हत्या की गयी थी तथा अख़लाक़ के साथ उसके परिवार ने भी गाय का मांस खाया था

अब अख़लाक़ तो दुनिया में नहीं है पर उसके परिवार के सदस्य अब भी मौजूद है, जिसमे उसकी बीवी तथा बच्चे इत्यादि सब है

आपको बता दें की उत्तरप्रदेश में गौहत्या तथा गौमांस रखने, खाने पर 2 साल की कड़ी कैद तथा जुर्माने की सजा है



अब जब साफ़ हो गया है की अख़लाक़ तथा उसके परिवार ने गौमांस खाया था तथा उसका मांस भी फ्रिज में रखा था तो अब देखना होगा की यहाँ भारत का कानून चलता है या नहीं



इस मुद्दे को पुरे देश को उठाना होगा तथा गौहत्यारे परिवार को जेल की सलाखों तक पहुचाना होगा और जनता के पैसे जो इनको रबड़ी के रूप में बांटे गए है इनसे सब वसूली करवाना होगा।
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